न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं करने की शिकायत पर सोसाइटी को दिया शक्तनिर्देश, कहा निर्देश का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई

Samastipur Now

विभूतिपुर/समस्तीपुर/नवनीत कुमार झा। प्रखंड के मत्स्य जीवी सहकारी समिति विभूतिपुर के द्वारा न्यायलय के निर्देश का पालन नहीं करने की शिकायत पर सोसाइटी को शक्तनिर्देश देते हुए न्यायलय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया अन्यथा उनके खिलाफ कारवाई करने की बात कही है।

उन्होंने दिए आदेश पत्र में कहा है कि न्यायालय द्वारा दिनाक-06 6.08.2024 के सुनवाई के उपरान्त दिये गए निदेश के अनुपालन में जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर का प्रतिवेदन प्राप्त है। प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक वो अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के अनुपालन के लिए समिति के अध्यक्ष राम इकबाल सहनी तथा अन्य द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर से अनुरोध किया गया था। जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर को माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के अनुपालार्थ कोई निदेश नही दिया गया था। तथापि उक्त अनुरोध के आलोक में जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा सहकारिता प्रसार पदाधिकारी विभुतिपूर को मंत्री/अध्यक्ष से व्यक्तिगत संपर्क कर न्यायादेश के अनुपालनार्थ समिति के प्रबंध समिति का बैठक आहूत कराने का निर्देश दिया गया था। सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, विभुतिपूर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि न्यायादेश के अनुपालनार्थ बार-बार अनुरोध के पश्वात भी समिति द्वारा बैठक आहूत नहीं किया गया। जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर के आदेश के द्वारा समिति क द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश की अवहेलना के आलोक में स्पष्टीकरण पुछा गया तथा के द्वारा पुनः स्मारित भी किया गया। जिसके समिति के प्रबंधकारिणी को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया। यादी के विद्वान अधिवक्ता के पक्ष तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन एवं वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के वाद संख्या-CWIC 3889/2023 में पारित आदेश दिनांक 19.01.2024 के अनुपालन के लिए समिति को निर्देशित किया गया है। याचिकाकर्ता की ओर से की गई उपरोक्त दलील पर विचार करते हुए, संबंधित सोसायटी को निर्देश दिया जाता है कि वह सोसायटी से संपर्क करने वाले व्यक्तियों के सदस्यता फॉर्म को स्वीकार करने के लिए सुधारात्मक उपाय करे। उपरोक्त न्यायादेश को अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर का प्रश्नगत आदेश में व्यावधान उत्पन्न कर रहा है। जिसमें न्यायालीय आदेश के अवहेलना की स्थिति सम्भावित है।

उक्त स्थिति में जिला सहकारिका पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए विभूतिपुर प्रखण्ड मत्स्यजीवी सहयोग समिति लि., समस्तीपुरकं निर्वाचित मंत्री एवं प्रबंध समिति को यह निदेश दिया जाता है। कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-19.01.2024 का अक्षरश अनुपालन इस आदेश के पारित होने के एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिल्ला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर को भी यह निदेश दिया जाता है कि एक माह के अन्दर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु शनिति की प्रबंध समिति की बैठक बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली, 1955 के नियम 73 के तहत किसी अन्य प्रखण्ड के प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के पर्ययेक्षण में कराना सुनिरिधत करेंगें। यदि माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा निष्क्रियता दिखाई जाती है तब समिति के प्रबंध समिति के विरुद्ध बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 एवं नियमावली 1959 के सुसंगत प्रावधान के तहत नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

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