सांपों की प्रदर्शनी में शामिल लोगों पर वाद दर्ज, नाग पंचमी को लेकर प्रशासन सतर्क

समस्तीपुर/विभूतिपुर/नवनीत कुमार झा : विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत सिंघिया घाट में पूर्व में आयोजित सांपों की अवैध प्रदर्शनी को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत इस मामले में कुल पांच नामजद और कुछ अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ वाद दर्ज किया गया है। जिन धाराओं में कार्रवाई की गई है, उनमें अधिनियम की धारा 2(16) (क, ख, ग), धारा 9, धारा 39(3) एवं धारा 51 शामिल हैं।

सिंघियाघाट नागपंचमी मेला की तस्वीर

प्रशासन को आशंका है कि नाग पंचमी के अवसर पर इस तरह की घटनाएं दोबारा हो सकती हैं। इसे लेकर अनुमंडल पदाधिकारी रोसड़ा, प्रखंड विकास पदाधिकारी विभूतिपुर, अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की सांपों की यात्रा या प्रदर्शनी निकाले जाने की स्थिति में दोषियों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में जिलाधिकारी समस्तीपुर ने भी सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस प्रकार के आयोजनों में शामिल या इन्हें प्रायोजित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से कार्रवाई करते हुए समय पर प्रतिवेदन समर्पित किया जाए।जिलाधिकारी ने आमजन से भी अपील की है कि वे ऐसे गैरकानूनी आयोजनों से दूर रहें और दंडात्मक कार्रवाई से बचें। उन्होंने सभी से सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

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