विभूतिपुर/समस्तीपुर/नवनीत कुमार झा : कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप में जिला शिक्षा पदाधिकारी, समस्तीपुर ने पंचायत शिक्षिका के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन का आदेश दिया है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी कामेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा आदेश जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार पंचायत शिक्षिका श्रीमती हिना प्रवीण, ग्राम पंचायत आलमपुर कोदरिया, प्रखंड विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर को दिनांक 15 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक वर्ग 03 से 05 के प्रशिक्षण हेतु सीआरसी समस्तीपुर में नामित किया गया था। आरोप है कि उक्त प्रशिक्षण अवधि के दौरान संबंधित शिक्षिका अपने प्रशिक्षण स्थान पर सोनी कुमारी को भेज दिया जो बाहरी महिला थी स्वयं उपस्थित नहीं रहीं मामले की जांच के क्रम में संबंधित शिक्षिका से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया, किंतु प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाया गया।

विभागीय स्तर पर इसे घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य विमुखता माना गया है, जो बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2020 की कंडिका 17 में उल्लिखित आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त तथ्यों के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान, समस्तीपुर को निर्देश दिया गया है कि संबंधित पंचायत शिक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रति प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, विभूतिपुर को अनुपालन हेतु तथा संबंधित विभागों को सूचनार्थ भेजी गई है।

